छत्तीसगढ़ में भिलाई में सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग सेंटर की महिला मैनेजर की हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. करीब 6 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने कोचिंग के ही पूर्व स्टूडेंट मनीष यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला मैनेजर कोचिंग जाने निकली थी, फिर उसका शव मिला था.
जिला लोक अभियोजक CL साहू ने बताया कि अक्टूबर 2017 में रुआबांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया था कि उसकी पत्नी कुलदीप कौर जो कि शिवा कोचिंग की मैनेजर है, वह घर से कार में निकली, लेकिन फिर नहीं लौटी. जांच के दौरान CISF बाउंड्रीवॉल उतई के पास कुलदीप कौर का शव मिला था.
पुलिस ने जांच के दौरान कुलदीप के दोनों मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और CDR निकालवाई. इससे पता चला कि 2015-16 के बीच गांधी चौक अंबिकापुर निवासी मनीष यादव (21) और कुलदीप कौर के बीच काफी बातचीत होती थी. हत्या वाले दिन भी मनीष और कुलदीप की लोकेशन एक ही थी.
इसके बाद पुलिस ने मनीष को अंबिकापुर से हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया. इस मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक मनीष यादव को हत्या के मामले आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.
मनीष यादव ने पुलिस को बताया कि वह शिवा कोचिंग सेंटर में पढ़ता था. इसी दौरान कुलदीप कौर से उसकी पहचान हुई थी. इसके बाद वह उसी के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगा. वहां दोनों करीब आए और उनमें संबंध भी बने. इसी दौरान पढ़ाई के बाद मनीष यादव अंबिकापुर वापस चला गया, लेकिन बीच-बीच में आकर वह कुलदीप कौर से मिलता रहा.
मनीष यादव ने बताया कि 14 अक्टूबर 2017 को वह भिलाई में कुलदीप कौर से मिलने आया था. उसे लेने के लिए कुलदीप अपनी कार से स्टेशन गई थी. इस दौरान उसने कार में ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया. मनीष ने कुलदीप से कहा कि वो उसकी शादी न तुड़वाए और उससे दूरी बना ले. अब उसकी शादी होने वाली है.
इस पर कुलदीप उसे धमकी देने लगी कि वो उसे बलात्कार के केस में फंसा देगी और शादी तुड़वा देगी. घबराकर मनीष ने दुपट्टे से कुलदीप कौर की कार में ही गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद कुलदीप कौर के बैग में रखें मोबाइल फोन के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गया.