रहेजा रेसीडेंसी में रहने वाले लोगों को बिल्डर को मेंटनेंस शुल्क नहीं देना भारी पड़ गया है. छत्तीसगढ़ रेरा ने गुरुवार को फैसला दिया है कि रहेजा रेसीडेंसी के रहवासियों को अब दो महीने के भीतर छत्तीसगढ़ क्रेडाई के अध्यक्ष और रहेजा रेसीडेंसी के संचालक की सोसायटी के खाते में मेंटेनेंस सहित अन्य शुल्क के 4.32 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे.
रहेजा रेसीडेंसी के संचालक संजय रहेजा ने सबसे पहले रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि कॉलोनी के सभी काम समय पर करा देने के बावजूद रेसीडेंसी में रहने वाले लोग मेंटेनस शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं. इतना ही नहीं वे सोसायटी बनाकर बिल्डर से कॉलोनी हैंडओवर भी नहीं ले रहे हैं. सात साल पहले ही कॉलोनी के सभी काम पूरे करा देने के बावजूद शुल्क अदा नहीं किया गया है.
बिल्डर की इस शिकायत के बाद रहेजा रेसीडेंसी लाभांडी में रहने वाले लोगों ने भी रेरा मे शिकायत दर्ज कर बताया कि रेसीडेंसी में अभी भी बहुत कमियां हैं और उन्हें सुधारा नहीं गया है. ले-आउट में पार्किंग के लिए प्रवेश एवं एग्जिट का जो रास्ता दिखाया गया है वह बहुत दूर-दूर है. इस वजह से वहां के लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है.
इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने फैसला दिया कि रहेजा ग्रुप ने कॉलोनी के सभी काम समय पर पूरे कर दिए. इस वजह से इस प्रोजेक्ट की प्रमोटर कंपनी SP डेवलपर्स दो महीने के भीतर उन सभी लोगों से मेंटेनस शुल्क लेगी जिन्होंने अब तक नहीं दिया है. इस रकम की वसूली के बाद उसे रहेजा रेसीडेंशियल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के खाते में जमा करनी होगी. यह रकम 4 करोड़ 32 लाख 76650 रुपए होगी.