छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष ED कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की. कोर्ट ने यादव समेत 4 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया है. शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया.
इनमें निलंबित IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई. मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी.
ED के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि शनिवार को जेल में बंद सभी आरोपियों की पेशी की तारीख थी. 3 को छोड़कर बाकी 7 आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए. सौम्या चौरसिया, रानू साहू और निखिल चंद्राकर ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई थी. सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिव शंकर नाग, समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, दीपक टांक और राजेश चौधरी कोर्ट में हाजिर हुए.
राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करने के लिए ED ने कोर्ट से कहा कि कई बार समन जारी करने के बाद भी अग्रवाल हाजिर होने में हीलाहवाली कर रहे हैं. ED ने ये भी कोर्ट को बताया कि राम गोपाल अपने वकील के जरिए जवाब दे रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ED का आवेदन खारिज कर दिया है.
ED के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने आगे बताया कि कोर्ट में अलग-अलग आवेदन लगे थे, जिसमें कोल स्कैम मामले में 10 लोग केंद्रीय जेल रायपुर में बंद हैं. ED ने धारा 50 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया गया था. ED के अधिकारी जेल जाकर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आरोपियों के बयान रिकॉर्ड करेंगे.
कोल घोटाला मामला 540 करोड़ का था, लेकिन ED की जांच में 221 करोड़ का घोटाला सामने आया है, उतनी राशि ही कुर्की हो पाई है. अब भी ED की जांच जारी है. आरोपी दीपेश टांक की तरफ से भी कोर्ट में एक आवेदन लगाया गया था कि वकील और परिवार से मिलने दिया जाए जिस पर कोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार जो भी उचित हो किया जाए.
जो लोग कोर्ट नहीं पहुंचे उनमें विधायक देवेंद्र यादव, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया की तरफ से CRPC की धारा 317 का आवेदन लगाया गया था. कहा गया कि आरोपियों की गैर हाजिरी को माफ करते हुए वकील की हाजिरी को मान्य किया जाए. इस आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
ED कोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा कि जो इनकम टैक्स का मुकदमा है, वही गलत है. ED का पूरा केस इनकम टैक्स के मुकदमे पर आधारित है. जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गैरकानूनी है तो ED का केस भी नहीं चलना चाहिए.
वकील का कहना है कि यह चीज बाद में आएगी. जमानत पर कोर्ट के फैसले के बाद कानून के जो रास्ते हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे.