छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानत पर सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. उनकी याचिका पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है. रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं. मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई है.
इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान ED के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी. इसके बाद 8 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई. रानू साहू को ED ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था.
रानू साहू के वकील ने निलंबित IAS पर लगी धाराओं के मामले में कहा है कि, जिन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें कोई सबूत नहीं मिला है. इस पर ED की ओर से कहा गया था कि अगली सुनवाई में वह नया तथ्य रखेंगे.
छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम केस में ED ने निलंबित IAS रानू साहू, निखिल चंद्रकार समेत विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय को आरोपी बनाया है. इनमें से IAS रानू साहू और निखिल चंद्राकर पहले से ही जेल में हैं.
ED ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था. इसमें IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, JD माइनिंग S.S. नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया.
इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ED के जांच के दायरे में है. इन लोगों से पूछताछ की गई है और इनके घरों से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है.
ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया है. कोल परिवहन में प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूलने का आरोप है. इसमें IAS समीर विश्नोई, रानू साहू, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकार, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है. सभी जेल में है.