दुबई में इंटरपोल के हत्थे चढ़े महादेव बेटिंग एप के संचालक सौरभ चंद्राकर के सहयोगी रवि उप्पल को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष प्रत्यर्पण आवेदन लगाया गया था, जिसे बुधवार को स्वीकार करने के साथ ही न्यायाधीश ने मंजूरी दे दी. अब ED रवि उप्पल से जुड़े सारे दस्तावेज दूतावास को भेजने की तैयारी में जुट गई है.
ED के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि महादेव बेटिंग सट्टा एप के प्रमुख प्रमोटरों में से एक रवि उप्पल को भारत लाने की क़वायद में अहम सफलता मिली है. ED की विशेष अदालत ने दुबई स्थित सक्षम न्यायालय को रवि को प्रत्यर्पण के तहत भारत लाने के लिए आग्रह पत्र जारी कर दिया है.
रवि उप्पल इस दुबई की जेल में ED के मामले में इंटरपोल द्वारा जारी रेड कार्नर नोटिस की वजह से हिरासत में है. नियमों के अनुरूप 60 दिनों के भीतर भारतीय दूतावास को दुबई कोर्ट को संतुष्ट करते हुए प्रत्यर्पण की कार्रवाई पूरी करा लेनी है. रवि पिछले 32 दिनों से दुबई की जेल में बंद है. रवि उप्पल को दुबई से भारत लाने की महत्वपूर्ण विधिक औपचारिकता पूरी करने लंबे अरसे से प्रयासरत केंद्रीय जांच एजेंसी को सफलता मिली है.
डॉ. पांडेय ने बताया कि PSLA की धारा 59 के अंतर्गत प्रत्यर्पित किए जाने संबंधी आवेदन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. विशेष अदालत में दस्तावेज़ों की 1 कॉपी को अरबी लिपि में लिपिबद्ध कर पेश किया गया है. अदालत ने दुबई स्थित सक्षम अदालत को प्रत्यर्पण के लिए आग्रह पत्र जारी कर दिया है. डॉ. पांडेय ने बताया कि बुधवार को इस केस में कोर्ट ने ED के तर्कों को सुना और 19 जनवरी को इस पर सुनवाई की तिथि नियत की है.
ED इस समूचे विधिक अभिलेख को विदेश मंत्रालय को सौंपेगा, विदेश मंत्रालय इसे दुबई स्थित भारतीय उच्चायोग को सौंपेगा. भारतीय उच्चायोग उसे दुबई की सक्षम अदालत में पेश करेगा,जिसके बाद प्रत्यर्पण के लिए विधिक सहमति दुबई की अदालत देगी.