दुर्ग पुलिस ने भिलाई नगर निगम के पार्षद और उप सभापति इंजीनियर सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. शारदापारा वॉर्ड 35 छावनी भिलाई निवासी सलमान के ऊपर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमाकर चुनाव लड़ने का आरोप है. पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग और जानबूझ कर दस्तावेजों में कूटरचना का मामला दर्ज किया है.
भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वॉर्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने सुपेला थाने में FIR दर्ज कराई है. उन्होंने पुलिस को बताया कि साल 2021 में नगर निगम भिलाई का चुनाव हुआ था. उसमें इंजीनियर सलमान ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था. इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने OBC कैटेगरी से चुनाव जीता है.
भोजराज सिन्हा ने बताया कि भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं. इन सभी वार्डों में पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया था. इसके तहत शारदापारा वार्ड 35 को OBC कैटेगरी में रखा गया था. इंजीनियर सलमान के पास OBC जाति प्रमाण पत्र नहीं था.
इसके बाद भी उन्होंने किसी दूसरे की जाति प्रमाण पत्र पर अपना नाम अंकित करवाकर उसे निर्वाचन आयोग के सामने पेश किया और चुनाव लड़कर आज वहां के पार्षद और निगम का MIC मेंबर है. इस आधार पर सलमान का निर्वाचन फर्जी है. इस बारे में उप सभापति इंजीनियर सलमान का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.
शिकायत में नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि निर्वाचन के दौरान इंजीनियर सलमान ने जो OBC सर्टिफिकेट जिला निर्वाचन आयोग में जमा किया है उसका क्रमांक 363/ब-221/2015-16 है. ये सर्टिफिकेट 15 जून 2016 में बना था.
जब SDM दुर्ग के कार्यालय से इस जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित कॉपी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो इस क्रमांक का जाति प्रमाण पत्र किसी नोमिता देशमुख के आधार जारी किया गया है. इससे साफ है कि इंजीनियर सलमान ने जो जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में दिया वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है.
वरिष्ठ अधिवक्ता संघ दुर्ग के सचिव और एडवोकेट रवि शंकर सिंह ने बताया कि जिन धाराओं के तहत पुलिस ने इंजीनियर सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया है उसके मुताबिक उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. जैसे धारा 420 का दोषी पाए जाने पर दोषी को सात साल के कारावास व जुर्माने की सजा हो सकती है.
इसी तरह धारा 467, 468 और 471 में आजीवन कारावास या दस साल का कारावास व जुर्माने की सजा हो सकती है. अधिवक्ता रवि शंकर सिंह का कहना है कि सलमान के खिलाफ जो आरोप है उसके तहत उनका जेल जाना तय है और उस जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें जमानत भी नहीं मिलेगी.