छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी. 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था. इस पर आज आदेश जारी किया गया है.
निलंबित IAS रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में हैं. ED के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी. इसके बाद 8 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई थी. इससे पहले लोअर कोर्ट ने रानू साहू की जमानत खारिज कर दी थी.
रानू साहू को ED ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास और दफ्तर में छापा मारा था. इसके बाद ED ने रानू साहू के घर छापा मारा था.
ED लंबे समय से रानू साहू को पूछताछ के लिए बुला रही थी. ED ने आरोप लगाया था कि रानू साहू की संलिप्तता कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में थी. इसके अलावा इन पर आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप भी लगे थे.
छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम केस में ED ने निलंबित IAS रानू साहू, निखिल चंद्रकार समेत विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय को आरोपी बनाया है. इनमें से IAS रानू साहू और निखिल चंद्राकर पहले से ही जेल में हैं.