पं. रविशंकर यूनिवर्सिटी, रायपुर से संबद्ध शासकीय नागार्जुन साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज में परीक्षा परिणाम जारी करने से ठीक पहले नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, इस वजह से कई छात्र फेल हो गए. जिसको लेकर प्रभावित छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने साइंस कॉलेज में B.Sc सेकेंड सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति लागू करने पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है. साथ ही छात्रों काे दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.
शासकीय नागार्जुन साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज में परीक्षा परिणाम जारी करने से ठीक पहले नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, इस वजह से कई छात्र फेल हो गए. छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन समेत अन्य जिम्मेदारों के पास आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन राहत नहीं मिली. इसके बाद छात्र सागर साहू, भावेश सिन्हा, कीर्तन सोनपिपरे समेत अन्य छात्रों ने वकील गौरव सिंघल और गौतम खेत्रपाल के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
इसमें बताया कि कॉलेज ने मनमाने तरीके से इस नियम को लागू किया है, जिसकी जानकारी छात्रों को एडमिशन और परीक्षा के दौरान नहीं दी गई. यही वजह है कि इससे छात्र प्रभावित हुए और फेल हो गए. बताया कि यूनिवर्सिटी नए अध्यादेश के तहत आने वाली नई शिक्षा नीति के लागू करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया है और न ही किसी ऑटोनोमस कॉलेज इसे लागू करने को कहा है. यह नीति अगले सत्र के लिए लाई गई है.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने साइंस कॉलेज के इस सिस्टम पर रोक लगा दी है. साथ ही फेल हुए छात्रों को दूसरे सेमेस्टर की इंटरनल परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं.