छत्तीसगढ़ में अब आपराधिक प्रकरण दर्ज किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को संविदा नियुक्त नहीं मिलेगी. इसके साथ ही किसी अफसर-कर्मी के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही होगी, तो उसे भी संविदा नियुक्ति नहीं मिलेगी. दरअसल, प्रदेश में भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के फैसले को पलट दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
गौरतलब है कि पूर्व सरकार के दौरान कई आला अफसरों को संविदा नियुक्ति दी गई थी. इनमें कुछ के खिलाफ बाद में आपराधिक मामले भी दर्ज हो गए थे. एक अफसर की संविदा नियुक्ति खत्म होने पर आई तो संविदा नियमों -2013 में संशोधन कर दिया गया कि डीई और आपराधिक मामले वाले को भी संविदा नियुक्ति दी जा सकती है, जब तक कि उसे सजा नहीं हो जाती.
इसी नियम को फिर से नई सरकार ने पूर्व की तरह कर दिया है. हालांकि संविदा प्राप्त अफसर की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, कि यह नियुक्ति नियम विरूद्ध है. अब संशोधित संविदा नियम फ्रेश और रिटायर सभी तरह के अफसर -कर्मियों पर लागू होंगे.