छत्तीसगढ़ में मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर निर्धारित कर दी गई है. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत मजदूरों के लिए वेतन दर तय की है.
यह दर 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए प्रभावी है. नई दरों में 45 रुपये अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रुपये और प्रतिमाह 260 रुपये की वृद्धि हुई है.
कृषि नियोजन में कार्य मजदूरों के लिए 225 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की है. इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित मजदूरोंं के लिए प्रति 1000 अगरबत्ती के लिए 5.85 रुपये की वृद्धि की है.
न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10,480 रुपये, जोन ’ब’ के लिए 10,200 रुपये और जोन ’स’ के लिए 9960 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है. इसी तरह से अर्द्धकुशल मजदूरों को जोन ’अ’ के लिए 11,130 रुपये, जोन ’ब’ के लिए 10,870 और ’स’ के लिए 10,610 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा.
इसी तरह से कुशल मजदूरों को जोन ’अ’ के लिए 11,910 रुपये, ’ब’ के लिए 11,650 रुपये और जोन ’स’ के लिए 11,390 न्यूनतम वेतन देय होगा. उच्च कुशल मजदूरों को जोन ’अ’ के लिए 12,990 रुपये, ’ब’ के लिए 12,430 रुपये और जोन ’स’ के लिए 12,170 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा.
कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि मजदूरों के लिए 8400 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा. इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण मजदूरोंं के लिए अगरबत्ती रोलर्स में 1000 अगरबत्ती बनाने पर 32.81 रुपए और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33.51 रुपये देय होगा. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट cglabour.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं.