निलंबित IAS रानू साहु की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें, 4 अगस्त को हुई सुनवाई में कोयला घोटाले की आरोपित निलंबित IAS रानू साहू की 18 अगस्त तक न्यायिक रिमांड बढ़ गई है. इसके अलावा शनिवार को कोल घोटाले मामले के अन्य आरोपितों की न्यायिक रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेशी हुई. इसमें सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल सहित अन्य को कोर्ट में पेश किया गया. इन सभी की 23 अगस्त तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही कोल कंपनियों को नोटिस जारी करने के लिए ED को कोर्ट ने पेश करने के निर्देश दिए हैं. सुनील अग्रवाल की दो और सूर्यकांत तिवारी की एक कंपनी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं.
बता दें, विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में रानू साहू की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई. इससे पहले शुक्रवार को निलंबित IAS रानू साहू की 10 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था. जिसके बाद फिर से न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया. शुक्रवार को कोर्ट का समय खत्म होने के कारण ईडी के वकील ने अपना पक्ष नहीं रख पाए थे. जिसके बाद पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
गौरतलब है कि कोयला घोटाले में जेल जाने के बाद राज्य शासन ने IAS रानू साहू को निलंबित कर दिया है. कोयला घोटाले में समीर बिश्नोई के बाद रानू साहू दूसरी IAS हैं, जिन्हें निलंबित किया गया है. रिमांड के दौरान ED के अधिकारी रानू साहू से मिली डायरी, मोबाइल चैट के बारे में पूछताछ कर चुके हैं. कोल के अवैध परिवहन मामले में अब तक चार अफसरों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.