छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में शराब कारोबारी अनवर ढेबर, IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य की 121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली गई है. ED ने सोमवार को यह जानकारी दी है.
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में टुटेजा की ₹8.83 करोड़ मूल्य की 14 संपत्तियां, अनवर ढेबर की ₹98.78 करोड़ की 69 संपत्तियां और एपी त्रिपाठी की ₹1.35 करोड़ की एक संपत्ति शामिल है. इसमें कहा गया कि रायपुर में अनवर ढेबर की फर्म ए ढेबर बिल्डकॉन के तहत आने वाले होटल वेनिंग्टन कोर्ट को भी कुर्क कर लिया गया है.
ED के अनुसार, इसी आदेश के तहत विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू की ₹1.54 करोड़ मूल्य की संपत्तियों और अरविंद सिंह की ₹11.35 करोड़ मूल्य की 32 संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है. कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹121.87 करोड़ है. धनशोधन का यह मामला 2022 में आयकर विभाग द्वारा IAS अधिकारी टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर किए गए आरोपपत्र से संबंधित है. इस मामले में अब तक अनवर ढेबर, त्रिपाठी और दो अन्य को ED ने गिरफ्तार किया है