CG-PSC -2022 की भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और CG-PSC को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता के लिए एक पद सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया गया. बताया गया कि कैंडिडेट ने प्रश्न क्रमांक 4 और 12 का जवाब दिया था, जिसमें उन्हें नॉट आंसर्ड दिया गया. इस पर आयोग में आपत्ति की गई थी. लेकिन उसका निराकरण नहीं किया गया.
कैंडिडेट टेकराम नाग ने अपनी याचिका में बताया कि PSC भर्ती के लिए उसने आवेदन पत्र जमा किया और परीक्षा में भी शामिल हुआ. प्रारंभिक लिखित परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी किया गया. तब उसका नाम चयन सूची में नहीं था. मामले पर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने सुनवाई की गई.
याचिका में बताया गया है कि भर्ती में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए. याचिकाकर्ता ने सवालों का सही जवाब दिया था. लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उसे नॉट आंसर्ड बता दिया है. इसके कारण उसका चयन नहीं हो पाया.
PSC 2022 मुख्य परीक्षा का आंसर शीट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसमें गलत जवाब लिखने पर भी दिल खोल कर नंबर देने का आरोप लगा. इसके चलते कम नंबर पाने वालों में भी डिप्टी कलेक्टर, DSP समेत अन्य पदों पर चयनित अभ्यर्थी हैं. उन्हें गलत आंसर पर नंबर दे दिया गया.