छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना की वजह से उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 से 18 पैसा अधिक देने की बजाए मात्र 7 से 9 पैसा प्रति यूनिट चुकाना होगा.
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट (वीसीए) शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) देना होगा.
पिछले महीने छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली लागत पर प्रति यूनिट 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. इसलिए इस महीने उपभोक्ताओं को 14.23 % FPPAS अधिभार देना होगा. अर्थात उपभोक्ताओं से जुलाई महीने में 400 यूनिट खपत करने पर 15 से 18 पैसा प्रति यूनिट अधिभार लिया जाएगा.
छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना की वजह से उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15 से 18 पैसा अधिक देने की बजाए मात्र 7 से 9 पैसा प्रति यूनिट चुकाना होगा.
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की अनुसार बिजली क्रय की निर्धारित दर तथा वास्तविक क्रय की दर के अंतर का समायोजन वीसीए के माध्यम से होता था. लेकिन केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2022 को अधिसूचित विद्युत (संशोधन) नियम 2022 के अनुसार आयोग ने निर्धारित फार्मूले के अनुसार टैरिफ आदेश में ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लेने के निर्देश दिए हैं.
इस बार जुलाई में की गई बिजली खपत में ईंधन एवं विद्युत् क्रय समायोजन अधिभार 38 पैसे की जगह 53 प्रतिशत चुकाना पड़ेगा. 100 एवं 200 यूनिट खपत पर 15 पैसे प्रति यूनिट, 300 यूनिट पर 17 पैसे और 400 यूनिट पर 18 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल में वृद्धि की संभावना है. छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिल योजना की वजह से इसका भी आधा अतिरिक्त अधिभार ही उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ेगा.