बिलासा एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट के सभी काम को 15 मार्च तक पूरा करने और हवाई सेवा जारी रखने के निर्देश दिए.
केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से बताया गया कि नाइट लैंडिंग का काम पूरा हो गया है. बाउंड्रीवॉल का काम भी अंतिम दौर में है. वहीं, रक्षा मंत्रालय की तरफ से सेना की 286.65 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट में रनवे के विस्तार और काम के लिए अनुमति देने की जानकारी दी.
बिलासपुर में लंबे धरना-प्रदर्शन और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के बाद 3 साल पहले एक मार्च को हवाई सुविधा की शुरुआत की गई थी. लेकिन, एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सहित अन्य सुविधाएं अभी तक मुहैया नहीं कराई गई हैं. लिहाजा इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है.
इस दौरान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार के लिए केंद्र और राज्य सरकार को रक्षा मंत्रालय को आवंटित 1012.48 एकड़ जमीन में से 286.65 एकड़ जमीन देने के लिए आदेशित किया था, जिसके बाद इसके लिए प्रक्रिया शुरू हुई.
शुक्रवार को इस केस की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रमाकान्त मिश्रा ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने 286.65 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कार्य की अनुमति दे दी है.
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया कि नाइट लैंडिंग के लिए विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है. इसी तरह बाउंड्री वॉल का काम भी लगभग पूरा हो गया है. एयरपोर्ट लिंक रोड का काम भी अंतिम दौर में है. इस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी काम 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने वर्तमान हवाई सेवा को जारी रखने के साथ ही महानगरों के लिए सीधी उड़ान पर केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अलायंस एयर कंपनी के वकीलों से सवाल किया, जिस पर अलायंस एयर कंपनी के वकील ने बताया कि वर्तमान में बिलासपुर-जबलपुर-नई दिल्ली और बिलासपुर-प्रयागराज-नई दिल्ली हवाई सेवा जारी है.
इसके साथ ही बिलासपुर-नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद की सीधी उड़ान के लिए कंपनी ने राज्य शासन की उच्च स्तरीय कमेटी के पास VGF के तहत संशोधित प्रस्ताव दिया है, जिस पर 15 मार्च तक निर्णय हो सकता है.