छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप सेंटर खोला गया है. जिसमें 15 साल से पुराने सभी सरकारी गाड़ियों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा. इस स्क्रैपिंग केंद्र की शुरुआत परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की. उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाता है, तो उसे नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा.
मंत्री अकबर ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ को मध्य भारत में वाहन स्क्रैपिंग की सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित किया जाए. जिसे लेकर इस केंद्र को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है. दरअसल छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति के तहत 2019-24 के तहत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की कैटेगरी में रखा गया है. इस उद्योग को लगाने वाले को सरकारी छूट का लाभ ले सकते है.
इस मामले में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से यदि कोई गाड़ी को स्क्रैप करवाता है, तो उसे नई गाड़ी लेने पर 25 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी. इसके अलावा एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा. जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट कहा जाएगा. जो छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य होगा.
इसमें किसी भी गाड़ी को धातु के ब्लॉकों में बदलने के लिए बेल प्रेस मशीन का उपयोग किया जाएगा. फिर इसे कई कंपनियों को बेचा जाएगा. इसके अलावा कार के इंजन, चेचिस जैसे कई पार्ट्स को पुनर्निमित करने के लिए भी कंपनियों को दिया जाएगा. इस सेंटर को फिलहाल मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया चला रही है.
यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग करवाना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. जिसके तहत आधिकारिक वेबसाइट https://vscrap.parivahan.gov.in पर जाएं और एक फॉर्म भरें. फिर निकटतम स्क्रैप सेंटर आवेदक से संपर्क करें और इस प्रक्रिया को शुरू कर दें.