छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक दुष्कर्म पीड़ित युवती आत्मदाह करने SP आफिस कवर्धा पहुंची. बता दें जानकारी के अनुसार युवती ने आत्मदाह करने के लिए अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया. पीड़िता लगातार पुलिस थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर लगा रही थी. पीड़िता ने न्याय ना मिल पाने से आहत होकर ये खौफनाक कदम उठाया और अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया. पीड़िता ने खुद के साथ हुए दुष्कर्म, मारपीट और पुलिस द्वारा शिकायत नहीं सुने जाने का आरोप लगाया.
दरअसल, पीड़िता के अनुसार कबीरधाम निवासी अबरार खान नाम के युवक के साथ उसका प्रेम संबंध था. प्रेम संबंध का फायदा उठाकर आरोपित ने शादी का झांसा दिया और रायपुर के एक लॉज में उसकी मर्जी के बिना ही उसके साथ संबंध बनाया. मना करने पर शादी नहीं करने की धमकी दी. दोनों के लॉज में रूके होने की जानकारी जब युवक के परिजनों को हुई तो सभी रायपुर के लॉज पहुंचे और युवती के साथ गाली-गलौज मारपीट की. साथ ही रायपुर में अकेले छोड़कर सभी वहां से फरार हो गए. पीड़िता जब इस बात की शिकायत करने के लिए कबीरधाम जिले के थाना पाण्डातराई पहुंची तो थाना प्रभारी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया. पीड़िता ने थानेदार पर आरोप लगाया कि उसने उसे अकेले में मिलने को कहा. पीड़िता ने ये भी कहा कि थाना प्रभारी से बातचीत ऑडियो भी उसके पास है.
पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, ग्राम मंझोली तहसील पण्डरिया जिला कबीरधाम निवासी अबरार खान पिता शहीद खान से उसका प्रेम संबंध था. 1 जून को अबरार ने फोन किया और 2 जून को सुबह 8.30 बजे ग्राम मंझोली से अपनी स्वीफ्ट डिजायर में बैठकर बिना बताए पचपेड़ी नाका रायपुर स्थित एक लॉज में ले आया. यहां पर दो दिनों तक उसे रखा और उसका जबरदस्ती शारीरिक शोषण करते रहा. विरोध करने पर शादी नहीं करने की धमकी देने लगा.
युवक के स्वजनों को जब दोनों के लॉज में होने का पता चला, तो रिश्तेदार लॉज पहुंचे और पीड़िता से मारपीट करते हुए उसे स्कॉर्पियो में भरकर रायपुर में छोड़ गए. इस घटना के बाद सुबह लगभग 6 बजे पीड़िता अपनी बहन के पास मुंगेली पहुंची. बहन व स्वजनों को पूरे वारदात की जानकारी दी. पीड़िता और स्वजनों ने 5 जून को उसे मंझोली लेकर आये और थाना पाण्डातराई रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे. थाना प्रभारी ने शिकायत सुनी और रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया. साथ ही एक कोरे कागज पर पीड़िता के हस्ताक्षर लेकर उसे थाने से भगा दिया. 6 जून को उक्त घटना की शिकायत SP कबीरधाम से लिखित में की. SP के कहने पर 6 जून को थाना प्रभारी पाण्डातराई द्वारा शून्य में अपराध दर्ज कर रायपुर ट्रांसफर किया गया.
पीड़िता ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने आरोपित के रिश्तेदारों से मिलीभगत कर अबरार खान के खिलाफ धारा 376 भादवि का अपराध दर्ज किया गया. लॉज में मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई. प्रभारी ने अपनी मर्जी से बताये बयान को तोड़-मरोड़ कर दर्ज किया. इस बात की SDOP पण्डारिया से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.